हरियाणा में कारखाना लाइसेंस के लिए नई प्रक्रिया: 45 दिन में मिलेगा लाइसेंस

हरियाणा कारखाना लाइसेंस में बदलाव
हरियाणा कारखाना लाइसेंस: अब 45 दिनों में मिलेगा लाइसेंस, सरकार ने नियमों में किया बदलाव: हरियाणा सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए कारखाना लाइसेंस के लिए नई प्रक्रिया की घोषणा की है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत श्रम विभाग की 10 महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अब कारखाना लाइसेंस, ठेकेदार पंजीकरण, और दुकान पंजीकरण जैसे कार्य तेजी से पूरे होंगे। यह कदम कारोबारी सुगमता को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आइए, इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं।
कारखाना लाइसेंस और योजनाओं की मंजूरी में तेजी
हरियाणा सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत कारखाना लाइसेंस (Haryana Factory License) और इसके नवीकरण की प्रक्रिया को 45 दिनों में पूरा करने का नियम बनाया है। इसके साथ ही, कारखाना योजनाओं की मंजूरी भी इसी समय-सीमा में दी जाएगी।
ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के तहत ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस पंजीकरण, और नवीकरण 26 दिनों में पूरा होगा। ये बदलाव कारोबारियों के लिए समय और संसाधनों की बचत करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज हों, ताकि कारोबार शुरू करने में देरी न हो।
दुकान और निर्माण कर्मकारों के लिए नए नियम
पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत दुकान पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। यदि केवाईसी अमान्य है, तो पंजीकरण एक ही दिन में हो जाएगा, जबकि मान्य केवाईसी के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
इसके अलावा, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत निर्माण प्रतिष्ठानों का पंजीकरण 30 दिनों में होगा। अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के तहत मुख्य नियोक्ता का पंजीकरण भी 26 दिनों में पूरा होगा। ये नियम छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए राहत लेकर आएंगे।
कल्याण योजनाओं और शिकायत निवारण की व्यवस्था
हरियाणा सरकार ने निर्माण कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए हैं। हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत कर्मचारियों का पंजीकरण और नवीकरण 30 दिनों में होगा। बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 90 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा। इसके लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान हो। हरियाणा कारखाना लाइसेंस और अन्य सेवाओं के लिए तय समय-सीमा कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाएगी। यह कदम हरियाणा को निवेश और रोजगार के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।