हरियाणा में किसानों के लिए ट्रांसफार्मर चोरी राहत योजना लागू

किसानों को मिलेगी बिजली मरम्मत में राहत
हरियाणा में ट्रांसफार्मर चोरी राहत योजना: अब किसानों को ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर मरम्मत का खर्च खुद नहीं उठाना पड़ेगा। पंचकूला में हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने बिजली आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन किया है, जो पूरे राज्य में प्रभावी हो चुका है।
पहले, यदि किसी किसान का निजी ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता या खराब हो जाता, तो उसे मरम्मत या प्रतिस्थापन का खर्च खुद उठाना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ता था। अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह से बिजली वितरण कंपनी की होगी।
ट्यूबवेल स्थानांतरण पर भी राहत
एचईआरसी के नए संशोधन में किसानों को एक और सुविधा दी गई है। यदि कोई किसान अपने ट्यूबवेल को 70 मीटर के भीतर अपनी जमीन पर स्थानांतरित करना चाहता है, तो अब उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले इस पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था।
यह कदम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा ने बताया कि यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो गया है।
बिजली आपूर्ति संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव
हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन कर किसानों को राहत प्रदान की है। यह बदलाव किसानों की मांगों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब ट्रांसफार्मर चोरी या खराबी की स्थिति में किसानों को किसी भी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।
यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और बिजली सेवाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ होगा।