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हरियाणा में खांसी की दवा प्लानो कफ-डी पर प्रतिबंध

हरियाणा में खांसी की दवा प्लानो कफ-डी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस सिरप में जहरीले रसायन की मात्रा अधिक पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने इसकी बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है। जानें इस मामले में और क्या कहा गया है और लोगों को क्या सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।
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हरियाणा में खांसी की दवा प्लानो कफ-डी पर प्रतिबंध

हरियाणा में खांसी की दवा प्लानो कफ-डी पर प्रतिबंध

हरियाणा में खांसी की दवा प्लानो कफ-डी पर प्रतिबंध: हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खांसी की दवा प्लानो कफ-डी की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, इस सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DIG) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत विषैला और जानलेवा हो सकता है।


समाचार रिपोर्टों के अनुसार, गुवाहाटी के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की आधिकारिक रिपोर्ट में श्रेया लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के कुछ बैचों में DEG की मात्रा अधिक पाई गई। यह रासायनिक तत्व गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि किडनी फेल होना, तंत्रिका तंत्र में समस्याएं आना, और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।


स्वास्थ्य मंत्री का बयान


स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि यह सिरप स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हुआ है। इसलिए इसकी बिक्री, वितरण और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी गई है।


ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया गया है कि वह त्वरित कार्रवाई करें, सैंपल की जांच करें और बैच को जब्त करें। विभाग ने बैच नंबर R25053101 जारी किया है, जिसकी निर्माण तिथि फरवरी 2025 और समाप्ति तिथि जनवरी 2027 है।


राव ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इस खतरनाक सिरप के सभी बैचों को बाजार से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। दवा विक्रेताओं, वितरकों, अस्पतालों और चिकित्सकों से अनुरोध किया गया है कि वे इन बैचों को न बेचें, न दें और न ही उपयोग करें।


उन्होंने जनता से कहा कि वे अपने घर में रखी दवाइयों की जांच करें, और यदि प्लानो कफ-डी है, तो उसका उपयोग न करें।