हरियाणा में घर बनाने की लागत में वृद्धि, नई रॉयल्टी दरें लागू

हरियाणा में निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि
हरियाणा में घर बनाना अब महंगा हो सकता है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
इस बदलाव के कारण आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने की संभावना है। पत्थर और रेत की रॉयल्टी दरों में भी संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार, पत्थर की रॉयल्टी को 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन और रेत की रॉयल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने अंतरराज्यीय खनिज परिवहन शुल्क वसूलने की भी अनुमति दी है। इसका मतलब है कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और अन्य राज्यों से हरियाणा में आने वाले खनिज वाहनों पर 100 रुपये प्रति टन का शुल्क लगाया जाएगा। यदि ई-ट्रांजिट का गंतव्य हरियाणा के अंदर है, तो शुल्क 100 रुपये होगा, जबकि हरियाणा से बाहर जाने पर यह 20 रुपये होगा।
रॉयल्टी में वृद्धि और खनिज परिवहन शुल्क लागू होने से निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि होना तय है, जिसका सीधा प्रभाव भवन निर्माण पर पड़ेगा। रेत और पत्थर की रॉयल्टी में बढ़ोतरी से खदान मालिकों को सरकार को अधिक राशि चुकानी पड़ेगी, जिससे रेत और बजरी की कीमतें बढ़ेंगी।