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हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को

हरियाणा सरकार 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने जा रही है, जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी, और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है। जानें इस योजना के बारे में और क्या-क्या है खास।
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हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को

मुख्यमंत्री द्वारा मोबाइल एप का शुभारंभ



  • योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे, और पंजीकरण प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी।

  • रेवाड़ी में जिला और उपमंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

  • जिला स्तरीय कार्यक्रम बाल भवन में होगा, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि होंगे।


रेवाड़ी समाचार: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंचकूला से इस योजना के मोबाइल एप का शुभारंभ करेंगे। इस दिन रेवाड़ी सहित सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रेवाड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम बाल भवन सभागार में होगा।


स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एप के शुभारंभ के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


योजना के लिए पात्रता मानदंड

डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसे हरियाणा की निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। कैंसर, हीमोफीलिया, और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।


योजना से बाहर रहने वाले

डीसी ने स्पष्ट किया कि वृद्धावस्था भत्ता, विधवा सहायता, दिव्यांग पेंशन, और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।


पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु बाला ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और यह पूरी तरह नि:शुल्क होगी। आवश्यक दस्तावेजों में हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। उन्होंने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे सभी दस्तावेज समय पर तैयार कर लें।