हरियाणा में दुकानदारों के लिए पंजीकरण की नई समय-सीमा लागू

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत नई समय-सीमा
हरियाणा सेवा का अधिकार: दुकानदारों को 15 दिनों में पंजीकरण कराना अनिवार्य, अन्यथा कार्रवाई होगी: हरियाणा सरकार ने 2014 में लागू किए गए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दुकानदारों और ठेकेदारों के लिए नई समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाओं को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी के आधार पर 1 से 15 दिनों का समय दिया गया है। यदि इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। आइए, इस नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं।
दुकान पंजीकरण की समय-सीमा
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी: दुकानदारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यदि केवाईसी अमान्य है, तो पंजीकरण एक दिन में पूरा किया जाएगा। मान्य केवाईसी के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
यह नियम दुकानदारों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करेगा। यह छोटे और मध्यम व्यापारियों को नियमों का पालन करने में सहायता करेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा। दुकानदारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा का पालन करें।
ठेकेदारों और कर्मकारों के लिए नियम
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम में ठेकेदारों के लिए समय-सीमा: ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों में करना होगा।
कारखाना लाइसेंस और इसका नवीकरण 45 दिनों में पूरा होगा। भवन और अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत पंजीकरण 30 दिनों में अनिवार्य है। अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण भी 26 दिनों में होगा। ये नियम श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देंगे।
कर्मकार कल्याण और पारदर्शिता
कर्मकारों के पंजीकरण और नवीकरण के लिए समय-सीमा: हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत कर्मकारों के पंजीकरण के लिए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यह कदम श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगा।
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापारियों और ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय-सीमा का पालन करें और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। यह व्यवस्था हरियाणा में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाएगी।
निष्कर्ष
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दुकानदारों और श्रमिकों को समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी। यह कदम पारदर्शिता और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगा।