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हरियाणा में धारा 163 का कार्यान्वयन: शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम

हरियाणा के हिसार में जिलाधीश अनीश यादव ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। इस आदेश के तहत, विश्वविद्यालय और कोर्ट परिसर के आसपास हथियारों के साथ चलने पर रोक लगाई गई है। जानें इस आदेश के पीछे का कारण और इसके प्रभाव।
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हरियाणा में धारा 163 का कार्यान्वयन: शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम

हरियाणा में शांति व्यवस्था के लिए धारा 163 लागू

हरियाणा के हिसार में, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर के आसपास कानून और शांति बनाए रखने के लिए जिलाधीश अनीश यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को लागू करने का आदेश दिया है।


इस धारा के तहत, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य हथियारों के साथ चलने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिसर में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।


यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों, साथ ही सिख समुदाय द्वारा धार्मिक प्रतीकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले कृपाण पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।