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हरियाणा में नए कलेक्टर रेट की मंजूरी, 2025 से लागू होंगे

हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दी है, जो 3 अगस्त 2025 से लागू होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य स्टांप ड्यूटी चोरी को रोकना है, खासकर गुरुग्राम जैसे जिलों में। इसके अलावा, राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी जल्द खोला जाएगा। जानें इस बैठक में और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
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हरियाणा में नए कलेक्टर रेट की मंजूरी, 2025 से लागू होंगे

हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में एक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में राज्य के विकास और कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कुल 21 एजेंडे पेश किए गए, जिनमें से 17 को स्वीकृति मिली।


कैबिनेट ने नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दी है, जो 3 अगस्त 2025 से लागू होंगे। यह निर्णय विशेष रूप से गुरुग्राम जैसे जिलों में स्टांप ड्यूटी चोरी को रोकने के लिए लिया गया है, जहां भूमि की बिक्री मार्केट रेट से 200% अधिक कीमत पर हो रही थी। सरकार का कहना है कि इससे प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग केवल विकास कार्यों में किया जाएगा।


सीएम नायब सैनी ने बताया कि राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।


हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अंतर्गत कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। यह निर्णय राज्य में अनुबंधित कर्मचारियों की असुरक्षा को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.