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हरियाणा में नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी को 20 साल की सजा

हरियाणा के सिरसा जिले की विशेष फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय ने नाबालिग के यौन शोषण के मामले में आरोपी रमन गिरी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 में दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के बारे में।
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हरियाणा में नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी को 20 साल की सजा

सिरसा में न्यायालय का फैसला

सिरसा: हरियाणा के सिरसा जिले की विशेष फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय ने नाबालिग के यौन शोषण के मामले में रमन गिरी, जो पंजाब के मोगा मंडी का निवासी है, को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


यह मामला थाना डिंग में 2 अप्रैल 2020 को दर्ज किया गया था। पुलिस ने गहन जांच के दौरान डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य जैसे मोबाइल डेटा, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ित के 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान सहित कई प्रमाण एकत्र किए। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रभावशाली गवाही ने अदालत के समक्ष एक मजबूत मामला पेश किया।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए रमन गिरी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास और 2 हजार रुपये का जुर्माना, तथा आईटी अधिनियम की धारा 67-बी के तहत 3 वर्ष की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।