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हरियाणा में निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अलर्ट

हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों को चेतावनी दी है कि यदि वे आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से इनकार करते हैं, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि अस्पतालों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस बीच, IMA के आह्वान पर राज्यभर में निजी अस्पतालों ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। सरकार ने अस्पतालों को आश्वासन दिया है कि उनकी बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा, लेकिन इलाज से इनकार करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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हरियाणा में निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अलर्ट

हरियाणा में निजी अस्पतालों को चेतावनी

हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वे आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से इनकार करते हैं, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) की CEO संगीता तेतरवाल ने बताया कि यदि किसी पैनल अस्पताल से इलाज न करने की शिकायत आती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।


अस्पतालों पर कार्रवाई की योजना

इसके अतिरिक्त, यदि कोई अस्पताल योजना के तहत मरीजों से शुल्क वसूलता है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और SHA के निर्देशों के अनुसार उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी अस्पतालों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।


IMA के आह्वान पर हड़ताल

राज्य के सभी 22 जिलों में निजी अस्पतालों ने IMA हरियाणा शाखा के आह्वान पर हड़ताल कर दी है। लगातार दूसरे दिन मरीजों का इलाज नहीं किया गया और ऑपरेशन भी नहीं हुए। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने सभी सेवाएं बंद कर दी हैं।


सरकार का आश्वासन

स्टेट हेल्थ एजेंसी ने कहा है कि सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को भुगतान FIFO यानी पहले आओ पहले पाओ पद्धति से किया जा रहा है। SHA की CEO ने बताया कि जिला कार्यान्वयन इकाइयों के माध्यम से अस्पतालों से लगातार संपर्क में हैं और लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाएगा।


भविष्य की कार्रवाई

सरकार ने अस्पतालों को आश्वासन दिया है कि उनकी बकाया राशि का विधिवत भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इलाज से इनकार करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करना और जुर्माना शामिल है।