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हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित, उपचुनाव भी होंगे

हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने 15 जून 2025 को पंचायत चुनाव और उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। इस दिन विभिन्न जिलों में पंचों, सरपंचों और अन्य पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे सक्रिय भागीदारी करें। जानें पूरी जानकारी इस लेख में।
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हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित, उपचुनाव भी होंगे

पंचायत चुनाव की घोषणा

हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी दी है कि चरखी दादरी जिले की बाढ़डा खंड की ग्राम पंचायत हंसावास खुर्द, बाढ़डा और झज्जर जिले की ग्राम पंचायतें बादली और मुहम्मदपुरा माजरा, साथ ही फैजाबाद ग्राम पंचायत के पंचों और सरपंचों के आम चुनाव 15 जून 2025 को आयोजित किए जाएंगे।


उपचुनाव की जानकारी

इसके अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों में पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव भी इसी दिन होंगे। ये सभी सीटें मृत्यु, त्यागपत्र, बर्खास्तगी या अन्य कारणों से खाली हुई थीं, जिनकी अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने एक महीने पहले जारी की थी।


उपचुनाव की सीटें

चुनाव आयुक्त ने बताया कि पंचायत स्तर पर कुल 829 पंचों, 81 सरपंचों, 17 पंचायत समिति सदस्यों और 1 जिला परिषद सदस्य के लिए उपचुनाव निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कई सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।


चुनाव की व्यवस्था

धनपत सिंह ने बताया कि चरखी दादरी जिले की बाढ़डा खंड की ग्राम पंचायत हंसावास खुर्द, बाढ़डा और झज्जर जिले की ग्राम पंचायतें बादली और मुहम्मदपुरा माजरा, साथ ही फैजाबाद ग्राम पंचायत के पंचों और सरपंचों के आम चुनाव के साथ-साथ 56 पंचों, 61 सरपंचों, 8 पंचायत समिति सदस्यों और 1 जिला परिषद सदस्य के लिए उपचुनाव 15 जून को होंगे।


मतदान की प्रक्रिया

इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा, और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध रहेगा।


मतदाताओं से अपील

चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से अपील की है कि वे इन चुनावों में सक्रिय भागीदारी करें, ताकि बिना किसी जाति या धर्म के पक्षपात के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। मतदान का समय 15 जून, 2025 (रविवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।