हरियाणा में पंचायतों को स्टांप ड्यूटी से 1% राजस्व आवंटित

सरकार का पंचायतों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय
चंडीगढ़ समाचार: हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को स्टांप ड्यूटी से प्राप्त कुल राजस्व का 1 प्रतिशत आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। यह निर्णय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
वित्तीय सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इस निर्णय से पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे विकास में तेजी आएगी।
समितियों और जिला परिषदों को भी मिलेगा हिस्सा
इस निर्णय के तहत ग्राम पंचायतों को राजस्व का 0.5% और समितियों तथा जिला परिषदों को 0.25% हिस्सा मिलेगा। पंचायत मंत्री ने बताया कि यह कदम स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
पंचायतों को मिलेंगे 288 करोड़ रुपए
सरकार के इस निर्णय के बाद, अधिकारियों ने बताया कि कुल 572 करोड़ रुपए पंचायतों में वितरित किए जाएंगे, जिसमें 5,388 ग्राम पंचायतों को 288 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपए और 22 जिला परिषदों को 140 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी की दरें
हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी की दरें स्वामित्व के प्रकार और स्थान के अनुसार भिन्न हैं। शहरी क्षेत्रों में, पुरुष खरीदारों को 7% और महिलाओं को 5% शुल्क देना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों के लिए यह दर 5% और महिलाओं के लिए 3% है।