हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण मंच की स्थापना

बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई पहल
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संतोष को प्राथमिकता देते हुए, निगम ने कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
शिकायत निवारण मंच की जानकारी
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, रेगुलेशन 2.8.2 के तहत, 1 लाख से 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों जैसे करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 12 जून को सोनीपत में दहिया अस्पताल के पास अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन सर्कल यूएचबीवीएन के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा।
समस्याओं का समाधान
इस मंच पर रोहतक जोन के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों, मीटर सुरक्षा, खराब मीटर और वोल्टेज से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। हालांकि, बिजली चोरी और अन्य गंभीर मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक जानकारी
किसी भी विवाद के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों में भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर दावा की गई राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अदालत या फोरम में लंबित नहीं है।
उपभोक्ताओं से अपील
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अनुरोध करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 12 जून को सोनीपत में आयोजित कार्यवाही में भाग लें।