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हरियाणा में भूमि मालिकों के लिए नई नीति: सैनी सरकार का बड़ा कदम

हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी की कैबिनेट ने भूमि मालिकों के लिए एक नई नीति लागू की है, जिससे वे अपनी जमीन के हिस्से को आसानी से बेच सकेंगे। यह बदलाव भूमि मालिकों को उपयुक्त खरीदारों की कमी के कारण कम कीमत पर बेचने से बचाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही, बिचौलियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे उन्हें भी लाभ होगा। जानें इस नई नीति के सभी पहलुओं के बारे में।
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हरियाणा में भूमि मालिकों के लिए नई नीति: सैनी सरकार का बड़ा कदम

हरियाणा में भूमि मालिकों को मिली राहत

हरियाणा समाचार: हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी की कैबिनेट ने भूमि मालिकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अब, भूमि मालिक विकास परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन के कुछ हिस्से को आसानी से बेच सकेंगे, जबकि पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इससे विकास परियोजनाओं में रुकावट आ रही थी।


बदलाव का कारण

सूत्रों के अनुसार, सीएम सैनी की मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी कंपनियों के लिए भूमि खरीद नीति, 2025 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य भूमि मालिकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जिससे वे उपयुक्त खरीदारों की कमी के कारण अपनी भूमि को कम कीमत पर बेचने से बच सकें। भूमि मालिक अब अपनी संपत्ति की पेशकश कर अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।


बिचौलियों को भी मिलेगा लाभ

इस नई नीति में बिचौलियों को भी प्रोत्साहन दिया गया है। उन्हें कुल लेनदेन लागत का एक प्रतिशत सुविधा शुल्क दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली किश्त 0.5 प्रतिशत रजिस्ट्री के समय और दूसरी किश्त 0.5 प्रतिशत म्यूटेशन स्वीकृत होने और कब्जा सौंपे जाने के बाद दी जाएगी।


यदि बिचौलिए परियोजना की कुल संभावित भूमि का कम से कम 70 प्रतिशत अपलोड करते हैं, तो उन्हें भूमि की दरों के आधार पर एक हजार रुपये प्रति एकड़ से लेकर तीन हजार रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन भुगतान किया जाएगा।


यदि भूमि कलेक्टर दर पर उपलब्ध कराई जाती है, तो प्रोत्साहन 3 हजार रुपये प्रति एकड़ होगा। यदि भूमि कलेक्टर दर से अधिकतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर उपलब्ध कराई जाती है, तो 2 हजार रुपये प्रति एकड़ और इससे अधिक दर पर उपलब्ध कराई जाने पर 1 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा।