हरियाणा में युवाओं के लिए लोन योजना: 2 लाख रुपये तक का लाभ उठाएं!

हरियाणा लोन योजना: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
हरियाणा लोन योजना: 2 लाख रुपये का उपहार! इस योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करें, जल्दी आवेदन करें!: चंडीगढ़ | हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। नायब सैनी सरकार ने स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत, युवाओं को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने या उसे विस्तार करने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त होगा। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस योजना की सभी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया।
सूक्ष्म वित्त और टर्म लोन योजना
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने सूक्ष्म वित्त योजना के तहत 1 लाख रुपये और टर्म लोन योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का ऋण देने की घोषणा की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है, जो वित्तीय कमी के कारण अपने व्यवसाय के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 है। इस पहल का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में लाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
आवेदन के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन hscfdc.org.in पर जमा कर सकते हैं या पंचकूला में निगम के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे। ये दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई कठिनाई न आए।