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हरियाणा में विवाह शगुन योजना: बेटियों के लिए 51,000 रुपये की सहायता

हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों के लिए 51,000 रुपये की सहायता की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से पिछड़े वर्ग, अनाथ बेटियों, विधवाओं और दिव्यांग जोड़ों के लिए बनाई गई है। जानें इस योजना के लाभ, पात्रता और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में। यह योजना हर जरूरतमंद परिवार के लिए एक सुनहरा अवसर है।
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हरियाणा में विवाह शगुन योजना: बेटियों के लिए 51,000 रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: बेटियों की शादी में मिलेगी आर्थिक सहायता

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों के लिए 51,000 रुपये की सहायता की घोषणा की है: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने हरियाणा के अनेक परिवारों के लिए खुशियों का नया अध्याय खोला है! अब बेटी की शादी का खर्च बोझ नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 41,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। यह योजना विशेष रूप से पिछड़े वर्ग, अनाथ बेटियों, विधवाओं और दिव्यांग जोड़ों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। चाहे आप किसी भी आर्थिक स्थिति में हों, यह योजना आपकी बेटी की शादी को खास बनाने का वादा करती है। आइए, जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है।


विवाह शगुन योजना: बढ़ी हुई राशि, बढ़ी हुई खुशियाँ


हरियाणा की सैनी सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले पिछड़े वर्ग के परिवारों को बेटी की शादी के लिए 41,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़कर 51,000 रुपये हो गई है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के लिए पहले से ही 71,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत का कारण है, जो आर्थिक तंगी के चलते शादी के खर्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि हर बेटी की शादी धूमधाम से हो, बिना किसी आर्थिक बोझ के।


कौन ले सकता है योजना का लाभ?


इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता का दायरा काफी विस्तृत है। पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, अनाथ बेटियां, विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, और महिला खिलाड़ी इस योजना के तहत 51,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यदि नवविवाहित जोड़े में दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी यही राशि मिलेगी। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के लिए 71,000 रुपये की सहायता पहले से जारी है। इसके अलावा, हरियाणा में सभी वर्गों के जोड़े जो शादी के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। यह योजना हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचने का वादा करती है।


बेटियों के लिए सरकार का बड़ा कदम


मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हों, दिव्यांग जोड़े हों, या अनाथ बेटियां, यह योजना सभी को सम्मान और सहायता प्रदान करती है। हरियाणा सरकार का यह कदम बेटियों को सशक्त बनाने और उनकी शादी को यादगार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला इस योजना के लिए पात्र है, तो आज ही आवेदन करें और इस उपहार का हिस्सा बनें!


रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका


मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आपको shadi.edisha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शादी के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। वेबसाइट पर आपको कुछ बुनियादी जानकारी, जैसे परिवार का विवरण और पात्रता से संबंधित दस्तावेज, जमा करने होंगे। प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि हर पात्र परिवार बिना किसी कठिनाई के इस योजना का लाभ उठा सके। यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो देर न करें, यह आपके लिए सुनहरा अवसर है!