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हरियाणा में शराब की दुकानों पर दो दिन का प्रतिबंध

हरियाणा के सिरसा जिले में शराब की बिक्री पर दो दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय कालांवाली नगर पालिका के आम चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। चुनाव की प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी और मतदान 15 जून को होगा। मतदान से 48 घंटे पहले, यानी 29 जून को ड्राई-डे घोषित किया जाएगा, जिसमें शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और चुनाव की महत्वपूर्ण तारीखें।
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हरियाणा में शराब की दुकानों पर दो दिन का प्रतिबंध

हरियाणा में शराब की बिक्री पर रोक

हरियाणा में शराब प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सिरसा जिले में शराब की बिक्री पर दो दिनों के लिए रोक लगाई गई है। दरअसल, राज्य चुनाव आयोग ने सिरसा के कालांवाली नगर पालिका के आम चुनाव के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके चलते शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।


इस अधिसूचना के अनुसार, कालांवाली नगर पालिका के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जून से प्रारंभ होगी और मतदान 15 जून को होगा। यदि पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो 30 जून को सुबह 11 बजे वोटों की गिनती की जाएगी।


इसलिए, कालांवाली नगर पालिका के आम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान से 48 घंटे पहले, यानी 29 जून को मतदान केंद्रों पर ड्राई-डे घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि कोई उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।