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हरियाणा में शराब की दुकानों पर दो दिन का प्रतिबंध

हरियाणा के सिरसा जिले में आगामी नगर पालिका चुनाव के कारण शराब की बिक्री पर दो दिन का प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव आयोग ने 10 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने और 15 जून को मतदान कराने की घोषणा की है। मतदान से 48 घंटे पहले ड्राई-डे घोषित किया जाएगा, जिसमें शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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हरियाणा में शराब की दुकानों पर दो दिन का प्रतिबंध

हरियाणा में शराब बिक्री पर रोक

हरियाणा में शराब प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सिरसा जिले में शराब की बिक्री पर दो दिनों के लिए रोक लगाई गई है। दरअसल, राज्य चुनाव आयोग ने सिरसा के कालांवाली नगर पालिका के आम चुनाव के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके चलते शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।


चुनाव की तारीखें

अधिसूचना के अनुसार, कालांवाली नगर पालिका के आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जून से प्रारंभ होगी, और मतदान 15 जून को होगा। यदि पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो वोटों की गिनती 30 जून को सुबह 11 बजे की जाएगी।


ड्राई-डे की घोषणा

चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए, मतदान से 48 घंटे पहले यानी 29 जून को मतदान केंद्रों पर ड्राई-डे घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।