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हरियाणा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जनवरी से अक्टूबर के बीच हुई 4000 सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए, डीजीपी ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों को दुर्घटनाओं के संभावित स्थानों की पहचान करने और सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए भी कहा गया है। जानें इस नई ट्रैफिक एडवाइजरी के अन्य महत्वपूर्ण निर्देश।
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हरियाणा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

डीजीपी ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी


चंडीगढ़: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजा जाएगा।


डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने बताया कि जनवरी से अक्टूबर के बीच हरियाणा में 4000 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें कई लोगों की जान गई।


डीजीपी के निर्देशों की मुख्य बातें


हरियाणा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई



  • पुलिस कर्मियों को अपने क्षेत्र में दुर्घटनाओं के संभावित स्थानों की पहचान करने और वहां सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 15 से 20 दिन की जेल भेजने की सलाह दी गई है।

  • सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तुरंत हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

  • अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं पैदल चलने वालों और टू-व्हीलर चालकों के साथ होती हैं, इसलिए इन स्थानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

  • सर्दियों में धुंध के कारण सड़क पर खड़ी गाड़ी जानलेवा हो सकती है, इसलिए इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

  • पिछले साल की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए प्रयास करने वाले पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।