हरियाणा में सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुलेगा, केवल करेक्शन के लिए होगा उपलब्ध

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा पोर्टल खोलने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब हरियाणा में सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नया पोर्टल नहीं खोला जाएगा। सुनवाई के दौरान, एडवोकेट जनरल प्रमेंद्र चौहान ने अदालत में बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं दिए हैं, उन्हें परीक्षा में राहत दी जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, उनके लिए पोर्टल केवल करेक्शन के लिए खोला जाएगा।
सीईटी के लिए 13 लाख से अधिक युवाओं ने किया आवेदन
याचिकाकर्ताओं शीतल, निशा और नैंसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके कैंडिडेट्स के डेटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जुलाई में सीईटी परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें 13 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है।