हरियाणा में स्कूलों के पास तंबाकू और नशे की बिक्री पर रोक

हरियाणा शिक्षा निदेशालय का नया आदेश
हरियाणा समाचार: हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी विद्यालयों के आसपास तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नए निर्देशों के अनुसार, किसी भी स्कूल से 100 गज की दूरी पर इन उत्पादों की बिक्री करना सख्त मना है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रिसोर्स सेंटर और स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर को इस नियम की कड़ी निगरानी करने के लिए कहा गया है।
यदि कहीं भी इस नियम का उल्लंघन होता है, तो तुरंत ग्राम पंचायत और नजदीकी पुलिस को सूचित कर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2024 में हरियाणा विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया था, जिसके तहत पूरे राज्य में हुक्का बार खोलने और ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
हरियाणा में हुक्का बार पर प्रतिबंध
COTPA हरियाणा संशोधन बिल, 2024 के सेक्शन 21-A के अनुसार, हुक्का बार चलाने या उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को 1 से 3 वर्ष तक की जेल और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में कहा कि राज्य का उद्देश्य केवल कृषि को आजीविका का साधन बनाना नहीं है, बल्कि इसे एक टिकाऊ और लाभकारी व्यवसाय में बदलना भी है।
CII इंडिया-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव
उन्होंने दिल्ली में आयोजित 20वें CII इंडिया-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में बताया कि सरकार किसानों को खेती से लेकर फसल की बिक्री तक हर स्तर पर सहायता प्रदान कर रही है। उनका कहना है कि हरियाणा में कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही तकनीक और नवाचार अफ्रीकी देशों के लिए भी लाभकारी साबित हो सकते हैं।