हरियाणा में हैवी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा हैवी लाइसेंस: 15 दिन में प्राप्त करें, आवेदन कैसे करें!
हरियाणा में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार ने बस, ट्रक और मालवाहक वाहनों के लिए इस प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है।
यह पहल ड्राइवरों की सुविधा और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और हैवी वाहन चलाने की इच्छा रखते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पात्रता और आवश्यक शर्तें
हरियाणा हैवी लाइसेंस के लिए केवल राज्य के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस (LMV) कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए।
LMV लाइसेंस की वैधता के लिए संबंधित प्राधिकरण से NOC प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। बिना NOC के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवेदक का ड्राइविंग रिकॉर्ड साफ है।
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। सामान्य और पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) के लिए शुल्क 3,000 रुपये और सेवा कर 540 रुपये है। अनुसूचित जाति (SC/ST) के लिए शुल्क 1,500 रुपये और सेवा कर 270 रुपये है।
आवेदन के बाद, 15 दिनों के भीतर फॉर्म का प्रिंट नजदीकी परिवहन कार्यालय (RTO) में जमा करें। ड्राइविंग प्रशिक्षण का समय SMS या फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि आप प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहते हैं, तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज और सावधानियां
हरियाणा हैवी लाइसेंस के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट शामिल हैं। 10वीं की मार्कशीट, NOC और पुलिस सत्यापन भी जमा करना आवश्यक है। पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं।
आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करें और परिवहन कार्यालय से संपर्क में रहें। यह प्रक्रिया आपको एक वैध हैवी लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेगी।