हरियाणा सरकार का पेंशनभोगियों के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का ऐलान

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए नोशनल इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ केवल पेंशन की गणना में लागू होगा और इससे ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या कम्यूटेशन जैसी अन्य सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह नोशनल इंक्रीमेंट उन कर्मचारियों के लिए है जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं।
इसके अतिरिक्त, यह लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जिन्होंने एक वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि पूरी की है और जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा है। विशेष रूप से, यह नोशनल इंक्रीमेंट 30 जून 2006 से 30 जून 2015 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों पर लागू होगा।
सरकार ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश और केंद्र सरकार की 20 मई 2025 की अधिसूचना के अनुसार लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को यह नोशनल इंक्रीमेंट एक वेतन वृद्धि के रूप में मई 2023 से बढ़ी हुई पेंशन के साथ मिलेगा। हालांकि, 30 अप्रैल 2023 से पहले का कोई एरियर या बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा।