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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये का शगुन

हरियाणा सरकार ने जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये का शगुन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत यह राशि पहले 41 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानें।
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये का शगुन

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का विस्तार

चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, अब कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।


इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले कई पात्र परिवारों को लाभ होगा। पहले यह राशि 41 हजार रुपये थी, जिसमें 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता करना है।


इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को, महिला खिलाड़ियों को उनकी शादी के लिए, और दिव्यांग जोड़ों को, जिनमें से कोई एक दिव्यांग हो, 51 हजार रुपये का कन्यादान मिलेगा। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को विवाह के अवसर पर 71 हजार रुपये की राशि पहले से दी जा रही है। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) 51 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान भी किया गया है।


इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विवाह के छह माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है।