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हरियाणा सरकार का महिला कर्मचारियों के लिए नया अवकाश नियम

हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए 22 कैजुअल लीव की घोषणा की है, जो पहले 10 लीव के मुकाबले एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह निर्णय लगभग 38,700 महिला कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा और सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, ग्रुप-C और ग्रुप-D के नियमित कर्मचारियों के लिए भी कॉम्प ऑफ की सुविधा दी गई है। जानें इस नए नियम के सभी पहलुओं के बारे में।
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हरियाणा सरकार का महिला कर्मचारियों के लिए नया अवकाश नियम

महिला कर्मचारियों को मिलेगें 22 कैजुअल लीव

हरियाणा सरकार ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के अंतर्गत काम कर रही महिला कर्मचारियों को हर वर्ष 22 कैजुअल लीव (CL) प्रदान की जाएंगी। पहले ये महिलाएं केवल 10 कैजुअल लीव का लाभ उठाती थीं।


मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे यह आदेश लागू हो गया है। नई छुट्टियों की यह सुविधा पहले से उपलब्ध 10 दिनों की मेडिकल लीव के अतिरिक्त होगी।


हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 1.28 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 38,700 महिला कर्मचारी हैं। यह निर्णय इन सभी महिला कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है। साथ ही, यह सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


इससे पहले, 2 जुलाई को हरियाणा सरकार ने ग्रुप-C और ग्रुप-D के नियमित कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरा निर्णय लिया था। अब यदि कोई कर्मचारी रविवार, राष्ट्रीय अवकाश या किसी अन्य छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करता है, तो उसे कॉम्प ऑफ (अवकाश के बदले अवकाश) मिलेगा।


यह कॉम्प ऑफ एक महीने के भीतर किसी भी दिन लिया जा सकता है। इसे स्टेशन लीव और अन्य छुट्टियों के साथ मिलाकर भी लिया जा सकेगा। यह सुविधा अधिकतम 16 दिनों तक सीमित रहेगी.