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हरियाणा सरकार की डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना: 80,000 रुपये की सहायता

हरियाणा सरकार ने डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए थी, लेकिन अब सभी बीपीएल परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज हैं। जानें इस योजना के बारे में अधिक जानकारी और कैसे करें आवेदन।
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हरियाणा सरकार की डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना: 80,000 रुपये की सहायता

डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का परिचय

हरियाणा सरकार ने डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana) के तहत गरीब परिवारों के लिए एक नई पहल की है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को अपने पुराने घरों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।


योजना का विस्तार और सहायता राशि में वृद्धि

पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) के परिवारों के लिए थी, लेकिन अब इसे सभी बीपीएल परिवारों के लिए खोला गया है। इसके साथ ही, सहायता राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे गरीब परिवारों को अपने जर्जर मकानों की मरम्मत में मदद मिलेगी।


आवेदन की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और वह SC, BC, या बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में आवेदक के पास कम से कम 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 वर्ग गज का मकान होना आवश्यक है।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, मकान की फोटो, बिजली और पानी का बिल, और मरम्मत का अनुमानित खर्च शामिल हैं।


योजना के नियम और जवाबदेही

इस योजना के तहत, आवेदक को मरम्मत से पहले और बाद की मकान की फोटो जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि दी गई राशि का सही उपयोग हो।


यदि आवेदक अनुदान राशि का दुरुपयोग करता है, तो सरकार इसे वसूल कर सकती है। यह पारदर्शिता योजना की विश्वसनीयता को बढ़ाती है।


अवसर का लाभ उठाएं

यह योजना हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अपने पुराने मकानों की मरम्मत के लिए समय पर आवेदन करें और इस आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं।