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हरियाणा सरकार की नई पेंशन योजना: असहाय बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है, जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें।
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हरियाणा सरकार की नई पेंशन योजना: असहाय बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता

हरियाणा पेंशन योजना

हरियाणा पेंशन: हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, 21 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, हर महीने 1850 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक सहायता करना है, जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।


आवश्यक दस्तावेज़

आवश्यक दस्तावेज़ हरियाणा पेंशन


इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं: बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में निवास का प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि) और परिवार पहचान पत्र।


यदि उपरोक्त दस्तावेज़ों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो आप हरियाणा में पांच वर्ष से अधिक समय तक निवास का हलफनामा भी प्रस्तुत कर सकते हैं।


यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।


आवेदन प्रक्रिया

ऐसे करें आवेदन हरियाणा पेंशन


इच्छुक पात्र व्यक्ति अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित फोटो कॉपी जमा करनी होगी।