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हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए नया जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए एक नया जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है, जो उन्हें नौकरी की स्थिरता और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इस पहल से लगभग 1.20 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जो लंबे समय से अनुबंध पर कार्यरत हैं। सरकार ने सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। जानें इस नए पोर्टल के लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
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हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए नया जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया

हरियाणा सरकार का नया कदम

हरियाणा सरकार ने राज्य के लगभग 1.20 लाख अनुबंध कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी की स्थिरता और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित होगी।


नए पोर्टल का उद्देश्य और लाभ

राज्य सरकार ने securedemployee.csharyana.gov.in नामक एक विशेष पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से अनुबंध कर्मचारी अपनी नौकरी सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पोर्टल मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा लॉन्च किया गया है।


इस निर्णय से उन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो कई वर्षों से अनुबंध के आधार पर सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत हैं, लेकिन स्थायी सुरक्षा से वंचित थे।


विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता भी लाएगा।


एक साल का इंतजार

अनुबंध कर्मचारियों को इस पोर्टल का लंबे समय से इंतजार था। लगभग एक साल पहले सरकार ने जॉब सिक्योरिटी नियमों की घोषणा की थी, लेकिन तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई थी।


हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि अब सभी आवेदन, सत्यापन और आदेश केवल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ही किए जाएंगे। कोई भी ऑफलाइन आवेदन या भौतिक आदेश मान्य नहीं होगा।


इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।


आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से निर्धारित किया है ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम न हो।


महत्वपूर्ण तिथियां:


• 31 जनवरी तक कर्मचारियों को पोर्टल पर पंजीकरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।


• 28 फरवरी तक संबंधित DDO द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा।


• 31 मार्च तक वित्त विभाग द्वारा पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमैरेर पदों का सृजन होगा।


• 30 अप्रैल तक विभागाध्यक्षों द्वारा अंतिम स्वीकृति और सेवा सुरक्षा पत्र जारी किया जाएगा।


सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए हैं कि तय समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

पोर्टल पर आवेदन करते समय कर्मचारियों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:


• आधार कार्ड और आधार विवरण


• मोबाइल नंबर


• वेतन विवरण और सैलरी स्लिप या भुगतान प्रमाण


• अनुभव प्रमाण पत्र


• डिप्लॉयमेंट या ऑफर लेटर


• पासपोर्ट साइज फोटो


सरकार का कहना है कि दस्तावेज पूरे और सही होने पर ही आवेदन पर आगे कार्रवाई होगी।


महत्व और भविष्य की संभावनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा सरकार का यह कदम अनुबंध कर्मचारियों के लिए संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।


इससे नौकरी की अनिश्चितता कम होगी, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता आएगी, और सरकार तथा कर्मचारियों के बीच विश्वास मजबूत होगा।


पहले भी कुछ राज्यों ने सीमित स्तर पर ऐसे प्रयास किए थे, लेकिन हरियाणा में इसे डिजिटल और समयबद्ध ढांचे में लागू किया जा रहा है, जो इसे अलग बनाता है।


सरकार के संकेत स्पष्ट हैं कि भविष्य में अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े अन्य सुधार भी इसी डिजिटल मॉडल पर लाए जा सकते हैं।