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हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये की वृद्धि की

हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये की वृद्धि की है, जो विशेष यात्रा भत्ते के रूप में दी जाएगी। यह निर्णय हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। संशोधन के तहत, अब पूर्व विधायक जो पहले से एक लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी इस अतिरिक्त भत्ते के हकदार होंगे। यह संशोधन आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है।
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हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये की वृद्धि की

हरियाणा में पूर्व विधायकों के लिए पेंशन में वृद्धि

हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायकों को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए उनकी पेंशन में 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।


जहां एक ओर 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को समाप्त कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायकों के लिए पेंशन में वृद्धि की गई है। अब उन्हें हर महीने विशेष यात्रा भत्ते के रूप में 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।


पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) कानून, 1975 की धारा 7 (सी) में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत पूर्व विधायकों की पेंशन पर 1 लाख रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है।


इस संशोधन के बाद, वे पूर्व विधायक जो पहले से ही 1 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी अब अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति माह स्पेशल ट्रैवलिंग अलाउंस के हकदार होंगे।


यह संशोधन अगस्त-सितंबर में प्रस्तावित हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है। हालांकि, सरकार चाहें तो इसे राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी करके तुरंत लागू भी कर सकती है।