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हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना में बढ़ाई राशि, पिछड़ा वर्ग को मिलेगी राहत

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग के अंत्योदय परिवारों के लिए विवाह शगुन योजना के तहत राशि बढ़ाने की घोषणा की है। अब इन परिवारों को 51,000 रुपये की शगुन राशि मिलेगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अन्य समुदायों के लिए पहले से दी जा रही राशि भी 71,000 रुपये है। योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना में बढ़ाई राशि, पिछड़ा वर्ग को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़ा वर्ग के अंत्योदय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।


राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।


अब, पिछड़ा वर्ग के परिवारों को विवाह के अवसर पर 51,000 रुपये की शगुन राशि मिलेगी।


मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के योग्य परिवारों को पहले से ही 71,000 रुपये की राशि दी जा रही है।


इस योजना का लाभ उठाने के लिए, विवाह के छह महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है।


पात्र आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।