Newzfatafatlogo

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मीणा को दी राहत, सुनवाई 6 अक्टूबर को

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हरिकेश मीणा को विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। इस दौरान सहायक उप-निरीक्षक पंकज कुमार की जमानत याचिका पर भी विचार किया जाएगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और क्या है आगे की प्रक्रिया।
 | 
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मीणा को दी राहत, सुनवाई 6 अक्टूबर को

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हरिकेश मीणा को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा की अवधि को बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।


न्यायमूर्ति वीरिंदर सिंह की एकल पीठ ने इस मामले से संबंधित दो जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से उपस्थित वकील जनेश महाजन ने मीणा को पहले दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
अदालत ने शिमला के सदर थाने में तैनात सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) पंकज कुमार की जमानत याचिका पर भी विचार किया और उनकी न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। अब न्यायालय उनकी जमानत अर्जी पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने उनके मामले में आगे पुलिस हिरासत की मांग नहीं की।


कुमार के बचाव पक्ष के वकील पीयूष वर्मा ने बहस के दौरान कहा कि बार-बार हिरासत में पूछताछ अनुचित है, क्योंकि उच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि ऐसी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कथित अपराध ज़मानती हैं और कोई नया सबूत सीबीआई की हिरासत को उचित नहीं ठहराता।


यह ध्यान देने योग्य है कि पंकज कुमार को 14 सितंबर को बिलासपुर जिले में उनके पैतृक गाँव से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले सीबीआई की हिरासत में रखा गया था, लेकिन बाद में न्यायिक हिरासत में कैथू जेल भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 सितंबर को उनकी पुलिस हिरासत बढ़ाने के विशेष जांच दल (एसआईटी) के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और उन्हें 26 सितंबर तक 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी पिछली ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी।