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हिमाचल प्रदेश में एंट्री फीस में भारी बढ़ोतरी, जानें नई दरें

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एंट्री फीस में लगभग ढाई गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। नई दरें बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रभाव डालेंगी, जबकि हिमाचल में पंजीकृत वाहनों को छूट मिलेगी। जानें नई दरें और इससे प्रभावित होने वाले वाहन।
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हिमाचल प्रदेश में एंट्री फीस में भारी बढ़ोतरी, जानें नई दरें

हिमाचल प्रदेश में एंट्री फीस में वृद्धि



सरकार ने नई बैरियर नीति के तहत एंट्री टैक्स में वृद्धि की है, जिसका प्रभाव उन पर्यटकों और व्यापारियों पर पड़ेगा जो अपनी गाड़ियों या वाणिज्यिक वाहनों के साथ हिमाचल में प्रवेश करते हैं। हालांकि, हिमाचल में पंजीकृत वाहनों को पहले की तरह टैक्स से छूट मिलेगी। इसके अलावा, फास्टैग का उपयोग भी अनिवार्य कर दिया गया है।


नई दरों के अनुसार:
बाहरी राज्यों के हल्के वाहन: ₹70 से बढ़कर ₹170
13-सीटर वाहन: ₹110 से बढ़कर ₹170
भारी वाहन: ₹720 से बढ़कर ₹900
JCB और निर्माण सामग्री वाहन: ₹570 से बढ़कर ₹800
ट्रैक्टर: ₹70 से ₹100
डबल एक्सल बस/ट्रक: ₹570 (यथावत)
ध्यान दें, हिमाचल में रजिस्टर्ड वाहनों को छूट मिलेगी। बाहरी राज्यों के कमर्शियल और टूरिस्ट वाहनों पर इसका प्रभाव अधिक होगा। व्यावसायिक वाहनों से 320 की जगह 600 रुपये, 32 सीटर मिनी बस के 180 की जगह 320, डबल एक्सल बस और ट्रक के 570 रुपये, ट्रैक्टर के 100 रुपये और रिक्शा के प्रवेश के 30 रुपये लगेंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित प्रवेश शुल्क के आधार पर त्रैमासिक और वार्षिक पास बनाए जाएंगे। प्रदेश के 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने शुल्क की दरें तय की हैं।


55 एंट्री बैरियर पर लागू होंगी नई दरें
राज्य के प्रमुख एंट्री पॉइंट जैसे गोविंदघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना), बद्दी, परवाणू और गरामोड़ा (बिलासपुर) पर सबसे अधिक कमर्शियल ट्रैफिक होता है।


सरकार इन बैरियर्स पर FASTag प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है, ताकि भुगतान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके।


एंट्री बैरियर की नीलामी अब उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।