हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर रोक
मुख्य सचिव का निर्देश
मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी
शिमला/पी.सी. लोहमी, ऊषा शर्मा- हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या अनुबंध पर रखने के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
वित्तीय अनुशासन की दिशा में कदम
सरकार का यह निर्णय वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विभाग द्वारा सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा जाएगा। यदि ऐसे प्रस्ताव भेजे जाते हैं, तो उन्हें विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निर्देशों का पालन
सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। कार्मिक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी पहले से सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति पर हैं, वे अपनी निर्धारित अवधि पूरी होने तक ही सेवा में रहेंगे। उनकी अवधि समाप्त होते ही उन्हें स्वत: सेवानिवृत्त माना जाएगा।
वित्तीय स्थिति में सुधार
यह निर्णय उस समय लिया गया है जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए कई कड़े फैसले किए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के बजट में खर्चों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। बजट में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का 50 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक हिस्सा अगले छह महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।
आर्थिक सुधार की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी वित्तीय सुधार के लिए और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया को सीमित करने से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और नई पीढ़ी के अधिकारियों के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठिन निर्णय अल्पकाल में चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में प्रदेश के हित में साबित होंगे।
