हिमाचल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहना राजद्रोह नहीं

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय
वीडियो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि जब तक कोई व्यक्ति भारत की निंदा नहीं करता, तब तक 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहना देशद्रोह नहीं माना जाएगा। यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें सिरमौर जिले के पावंटा साहिब के निवासी और फल विक्रेता सुलेमान पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की AI जनरेटेड तस्वीर के साथ 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखकर पोस्ट साझा की थी।
पुलिस ने इस पोस्ट को देश विरोधी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत FIR दर्ज की थी। सुलेमान ने जून में आत्मसमर्पण किया था, और उसका मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा कि किसी अन्य देश की प्रशंसा करना तब तक देशद्रोह नहीं माना जा सकता जब तक उसमें भारत के खिलाफ कोई अपमानजनक बात न कही गई हो। पूरी रिपोर्ट जानने के लिए देखें यह वीडियो…