CBI ने SBI के पूर्व ब्रांच मैनेजर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने असम में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर देबज्योति मित्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। उन पर ₹80 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जांच में उनकी आय और खर्चों के बीच बड़ा अंतर पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। CBI अब मित्रा और उनके परिवार के वित्तीय लेनदेन की गहन जांच कर रही है। यह मामला बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ CBI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Jun 30, 2025, 18:03 IST
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भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने असम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक पूर्व शाखा प्रबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक, ₹80 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की।सीबीआई के अनुसार, यह मामला एसबीआई की जोरहाट शाखा के पूर्व प्रबंधक देबज्योति मित्रा के खिलाफ है। आरोप है कि मित्रा ने 2011 से 2017 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति जमा की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उनकी आय और खर्चों के बीच एक बड़ा अंतर था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर यह संपत्ति अर्जित की।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि मित्रा ने यह संपत्ति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी थी। यह संपत्ति अचल संपत्ति, बैंक जमा और अन्य निवेशों के रूप में हो सकती है।
इस मामले में आगे की जांच जारी है, जिसमें सीबीआई मित्रा और उनके परिवार के वित्तीय लेनदेन, संपत्ति के अधिग्रहण और अन्य संबंधित विवरणों की गहन पड़ताल करेगी। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इस अवैध संपत्ति में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है और क्या बैंक में किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी हुई है।
यह मामला बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह एक चेतावनी भी है कि वित्तीय संस्थानों में पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।