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DGCA की जांच में एयरपोर्ट सुरक्षा में गंभीर खामियां उजागर

हाल ही में DGCA द्वारा की गई जांच में दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर गंभीर सुरक्षा खामियां उजागर हुई हैं। अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना के बाद, DGCA ने सुरक्षा की निगरानी बढ़ा दी है। जांच में पाया गया कि एयरलाइंस द्वारा विमानों की मेंटनेंस में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। DGCA ने संबंधित एयरपोर्ट ऑपरेटरों को 7 दिनों के भीतर सुधार करने का आदेश दिया है। आगे की जांच कोलकाता और हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी की जाएगी।
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DGCA की जांच में एयरपोर्ट सुरक्षा में गंभीर खामियां उजागर

DGCA की निगरानी के बाद सुरक्षा खामियां सामने आईं

अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना के बाद, DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने एयरपोर्ट पर विमानों की सुरक्षा की निगरानी शुरू की। इस दौरान, दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर कई सुरक्षा खामियां पाई गईं। DGCA ने एक फ्लाइट को उड़ान भरने से भी रोका, क्योंकि उसके टायर घिस चुके थे। एयरलाइन को विमान की मरम्मत के बाद ही उड़ान की अनुमति दी गई।


पीक आवर्स में सुरक्षा ऑडिट

DGCA ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद, संयुक्त महानिदेशक के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया। इन टीमों ने दिल्ली और मुंबई सहित अन्य एयरपोर्ट पर सुरक्षा ऑडिट किया। जांच के दौरान, सुबह और शाम के पीक आवर्स में कई खामियां सामने आईं। रिपोर्ट में बताया गया कि एयरक्राफ्ट में आई खराबियों को एयरलाइंस द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है, और मेंटनेंस में लापरवाही बरती जा रही है।


यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

DGCA का कहना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट पर हवाई संचालन की स्थिति चिंताजनक है। जांच में एयरलाइंस की लापरवाही उजागर हुई है, जैसे कि सॉफ़्टवेयर अपडेट नहीं किया गया और घिसे हुए टायरों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, प्लेन में जीवन रक्षक जैकेटों की संख्या भी कम पाई गई। रनवे की सेंटर लाइन मार्किंग भी बहुत फीकी थी, जिससे दूर से पहचानना मुश्किल हो रहा था।


कोलकाता और हैदराबाद एयरपोर्ट की जांच की योजना

DGCA अब कोलकाता और हैदराबाद एयरपोर्ट की भी जांच करेगा, जो 25 जून से शुरू होगी। इस जांच में प्लेन के मेंटनेंस और उड़ानों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि खामियां पाई गईं, तो उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।


7 दिनों में सुधार का आदेश

DGCA ने ऑडिट के दौरान मिली खामियों के लिए संबंधित एयरपोर्ट ऑपरेटर और एयरलाइंस को दिशा-निर्देश दिए हैं। DGCA ने कहा है कि सभी खामियों को 7 दिनों के भीतर ठीक किया जाना चाहिए।