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EPF से आंशिक निकासी के नियम: जानें कैसे और कब करें पैसे निकालने की प्रक्रिया

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे निकालने के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। यह लेख बताता है कि नौकरी के दौरान किस प्रकार और किन परिस्थितियों में EPF से आंशिक निकासी की जा सकती है। बीमारी, घर खरीदने, शादी और बच्चों की शिक्षा के लिए निकासी की प्रक्रिया और शर्तों के बारे में जानें। यह जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
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EPF से आंशिक निकासी के नियम: जानें कैसे और कब करें पैसे निकालने की प्रक्रिया

EPF: रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा


नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। हालांकि, कई बार नौकरी के दौरान भी पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे कर्मचारी अक्सर PF से पैसे निकालने के बारे में उलझन में रहते हैं।


EPFO ने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति दी है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनकी जानकारी होना आवश्यक है।


नौकरी के दौरान PF निकालने के नियम

EPFO के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नौकरी के दौरान पूरा PF बैलेंस निकालने की अनुमति नहीं है। लेकिन, आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। यह निकासी विशेष परिस्थितियों जैसे बीमारी, घर खरीदने, शादी और शिक्षा के लिए की जा सकती है। हर उद्देश्य के लिए अलग-अलग शर्तें और सीमाएं निर्धारित की गई हैं।


बीमारी के इलाज के लिए PF निकासी

यदि कर्मचारी, उसके माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चे गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो PF से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसमें कर्मचारी का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज या फिर 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता, जो भी कम हो, उतनी राशि निकाली जा सकती है। इसके लिए किसी न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं है।


घर खरीदने या बनाने के लिए PF निकासी

घर खरीदने या निर्माण के लिए PF निकालने के लिए कम से कम 5 साल की सेवा आवश्यक है, जिसमें पूर्व नौकरी की अवधि भी शामिल की जाती है। कर्मचारी और नियोक्ता के कुल योगदान और ब्याज या फिर घर की लागत, जो भी कम हो, उतनी राशि निकाली जा सकती है। घर निर्माण के लिए कुल PF बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकासी संभव है।


शादी के लिए PF निकासी

कर्मचारी अपनी, बच्चों या भाई-बहन की शादी के लिए PF से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 12 महीने की नौकरी की आवश्यकता है। इस स्थिति में कर्मचारी और नियोक्ता के कुल योगदान के बराबर यानी 100 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है। शादी के लिए PF से अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति है।


बच्चों की पढ़ाई के लिए PF से सहायता

बच्चों की शिक्षा के लिए PF से पैसे निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है। नौकरी के एक साल बाद कर्मचारी अपने योगदान का 50 प्रतिशत ब्याज सहित निकाल सकता है। इस उद्देश्य के लिए कुल 10 बार तक PF निकासी की अनुमति है, जिससे शिक्षा से जुड़े खर्चों को संभालना आसान हो जाता है।