H-1B वीजा धारकों के लिए नया शुल्क: क्या है ट्रंप प्रशासन का मकसद?

H-1B वीजा पर नया शुल्क
H-1B वीजा धारकों के लिए: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नए आवेदनों पर 10,000 डॉलर (लगभग 8.3 लाख रुपये) का शुल्क लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने इस निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा कि कई अमेरिकी कंपनियां अपने स्थानीय कर्मचारियों को निकालकर विदेशी श्रमिकों को नियुक्त कर रही हैं, जिससे अमेरिकी तकनीकी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है।
अमेरिकी युवाओं के लिए खतरा
व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक तथ्य पत्र में कहा गया है कि यह कार्यक्रम अमेरिकी युवाओं को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्रों में करियर बनाने से हतोत्साहित कर रहा है, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि नए शुल्क से कंपनियों को दुरुपयोग रोकने और अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
कंपनियों पर गंभीर आरोप
व्हाइट हाउस के अनुसार, एक कंपनी को 5,189 एच-1बी वीजा की मंजूरी मिली, जबकि उसने इस वर्ष 16,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की। दूसरी ओर, एक अन्य कंपनी को 1,698 एच-1बी वीजा मिले, लेकिन उसने जुलाई में ओरेगन राज्य में 2,400 नौकरियों में कटौती की।
तीसरी कंपनी पर भारी कटौती का आरोप
फैक्ट शीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक तीसरी कंपनी ने 2022 से अब तक 27,000 अमेरिकी नौकरियों को समाप्त किया, जबकि उसे इसी अवधि में 25,075 एच-1बी वीजा की मंजूरी मिली। इसके अलावा, एक और कंपनी पर आरोप है कि उसने फरवरी में 1,000 अमेरिकियों को नौकरी से निकाला और उनमें से कई को गोपनीयता समझौते (NDA) के तहत अपने विदेशी प्रतिस्थापकों को प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर किया।
ट्रंप प्रशासन की दलील
व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप उन कंपनियों पर अधिक शुल्क लगा रहे हैं जो एच-1बी कार्यक्रम का उपयोग करना चाहती हैं, ताकि इस कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोका जा सके, अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन में कटौती को रोका जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके।
मौजूदा वीजा धारकों को राहत
ट्रंप प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नया $10,000 शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, न कि वर्तमान वीजा धारकों या नवीनीकरण पर। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने बताया कि ये नियम केवल उन याचिकाओं पर लागू होंगे जिन्हें अब तक दायर नहीं किया गया है।
यह नया शुल्क 21 सितंबर से प्रभावी होगा और 2026 की लॉटरी साइकिल से लागू किया जाएगा। एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि यह 2025 लॉटरी विजेताओं पर लागू नहीं होगा।