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HSSC की दूसरी प्रतीक्षा सूची पर स्पष्टता: आयोग ने दी चेतावनी

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने दूसरी प्रतीक्षा सूची को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने बताया कि भर्ती नियमों में दूसरी प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं है, और कुछ लोग युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई जानबूझकर गलत जानकारी फैलाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।
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HSSC की दूसरी प्रतीक्षा सूची पर स्पष्टता: आयोग ने दी चेतावनी

HSSC की दूसरी प्रतीक्षा सूची पर आयोग का स्पष्टीकरण

HSSC की दूसरी प्रतीक्षा सूची पर आयोग ने दी चेतावनी: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने दूसरी प्रतीक्षा सूची को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती नियमों में दूसरी प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद, कुछ लोग सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं।


आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि यह गलत जानकारी फैलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में ITI विभाग में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन संख्या 12/2019 के तहत चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी। (HSSC भर्ती 2019) के तहत अंतिम परिणाम और प्रतीक्षा सूची पहले ही जारी की जा चुकी है।


राज्य सरकार को ज्ञापन, लेकिन नियमों के खिलाफ है मांग


हाल ही में कुछ अभ्यर्थियों ने दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग करते हुए राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने 17 जनवरी 2025 को निर्देश जारी किए कि दूसरी प्रतीक्षा सूची पर विचार किया जाए। लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश हरियाणा सरकार के पुराने आदेश संख्या 42/43/84-5 जीएसआई दिनांक 20 जनवरी 1988 के खिलाफ हैं।


इन आदेशों के अनुसार, किसी भी चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची की वैधता अधिकतम एक वर्ष तक ही होती है। (HSSC प्रतीक्षा सूची की वैधता) के अनुसार, एक साल की अवधि के बाद कोई दूसरी सूची जारी नहीं की जा सकती। आयोग ने इस मामले में कानूनी राय भी ली है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि वर्षों बाद दूसरी सूची जारी करने का कोई आधार नहीं है।


युवाओं को गुमराह करने वालों पर होगी कार्रवाई


आयोग ने युवाओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह या भ्रम में न आएं। (HSSC भ्रम चेतावनी) के तहत आयोग ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह जानबूझकर गलत जानकारी फैलाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


(HSSC अध्यक्ष का बयान) के अनुसार, आयोग पारदर्शिता और नियमों के तहत ही कार्य करता है। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मनमानी या नियमों से हटकर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट और आधिकारिक चैनलों से ही अपडेट प्राप्त करें।