Income Tax Return 2025: क्या आप अंतिम समय में फाइलिंग करने वाले हैं?

आखिरी तारीख नजदीक
Income Tax Return 2025: 15 सितंबर 2025 को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि है। अब केवल कुछ घंटे बचे हैं और डेडलाइन बढ़ने की संभावना बहुत कम है। इनकम टैक्स विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आईटीआर 15 सितंबर तक ही दाखिल किया जा सकता है। हर साल की तरह, अंतिम दिन पर कई लोग पोर्टल के हैंग होने या सही से न खुलने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी परेशानियों और एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं।
कितने लोगों ने किया रिटर्न फाइल
इस बीच, इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि शाम तक लगभग 7 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके थे। इनमें से 6.03 करोड़ रिटर्न की पुष्टि भी हो चुकी है और 4 करोड़ से अधिक प्रोसेस किए जा चुके हैं। अनुमान है कि अंतिम दिन लगभग 1 करोड़ लोग टैक्स फाइलिंग करेंगे।
आईटीआर फाइलिंग में वृद्धि
पिछले कुछ वर्षों में आईटीआर फाइलिंग में लगातार वृद्धि देखी गई है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ थी। 2021-22 में यह आंकड़ा 5.77 करोड़ था। इस साल 2025 में उम्मीद है कि कुल फाइलिंग 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो टैक्स भुगतान और रिटर्न फाइलिंग के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।
तकनीकी समस्याएं संभावित
चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर पोर्टल सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। फिर भी, अंतिम दिन भारी ट्रैफिक के कारण कुछ उपयोगकर्ताओं को समस्याएं आ सकती हैं। सीबीडीटी अधिकारियों ने बताया कि सिस्टम स्थिर है और अधिकांश समस्याएं ब्राउज़र सेटिंग्स या इंटरनेट कनेक्शन के कारण होती हैं। पिछले साल एक ही दिन में पोर्टल ने रिकॉर्ड 70 लाख रिटर्न प्रोसेस किए थे।
डेडलाइन बढ़ाने की अफवाहें
हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबरें फैल रही थीं कि आईटीआर की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से गलत है। वास्तविक डेडलाइन 15 सितंबर 2025 ही है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम सलाह
यदि आपने अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें और फाइलिंग पूरी करें। समय पर रिटर्न न भरने पर पेनल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ITR फाइल करें।