RBI का नया नियम: KYC अपडेट न कराने पर बैंक खाता हो सकता है निष्क्रिय

RBI का निर्देश
RBI का नया नियम: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंक ग्राहकों को अपने खातों को सक्रिय रखने के लिए समय पर KYC अपडेट कराने की सलाह दी है। बैंक खातों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर आरबीआई द्वारा लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनमें ग्राहकों को चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर री-केवाईसी नहीं कराई गई, तो खाता अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है। इस संदेश में बैंक खाते को अपडेट करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी दिया गया है।
KYC अपडेट कैसे करें
बैंक खाते में कैसे करें KYC अपडेट
ग्राहकों को KYC अपडेट कराने के लिए नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग पंचायत कैंप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या नरेगा जॉब कार्ड जैसे वैध पहचान पत्र आवश्यक हैं। यदि खाते में पहले से दर्ज विवरण में कोई बदलाव नहीं है, तो केवल स्वयं घोषणा (Self-declaration) देना ही पर्याप्त होगा। इस अभियान का उद्देश्य बैंकों के ग्राहक विवरण को अद्यतन और सुरक्षित बनाए रखना है।
अंतिम तिथि
30 सितंबर है अंतिम तिथि
आरबीआई द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, केवाईसी अपडेट कराने का विशेष अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ था और यह 30 सितंबर तक चलेगा। ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उनके खाते की सुविधाओं पर कोई असर न पड़े।
दस्तावेज़ों की जानकारी
दस्तावेज़ों का विवरण
आरबीआई ने अपने ब्रोशर और पोस्टरों में उन सभी दस्तावेज़ों का उल्लेख किया है, जो KYC अपडेट के लिए मान्य होंगे। इनमें पहचान और पते से जुड़े प्रमाण पत्र शामिल हैं। यदि किसी ग्राहक को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो वे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://rbikehtahai.rbi.org.in/ पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
अभियान का उद्देश्य
अभियान का उद्देश्य
आरबीआई का कहना है कि KYC अपडेट केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम है। इससे खाताधारकों की पहचान स्पष्ट रहती है और धोखाधड़ी जैसे मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलती है।
स्पष्ट है कि सभी बैंक ग्राहकों के लिए यह जरूरी है कि वे समय रहते अपना KYC अपडेट कराएं, अन्यथा उनके बैंकिंग लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं।