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अंबाला में पेपरलैस रजिस्ट्री की शुरुआत, पहले दिन कम रुचि

अंबाला में पेपरलैस रजिस्ट्री की शुरुआत हुई, लेकिन पहले दिन लोगों ने कम रुचि दिखाई। जानकारी की कमी और प्रक्रिया की जटिलता के कारण केवल एक रजिस्ट्री हुई। जानें ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और रजिस्ट्री की प्रक्रिया के बारे में।
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अंबाला में पेपरलैस रजिस्ट्री की शुरुआत, पहले दिन कम रुचि

अंबाला में पेपरलैस रजिस्ट्री का पहला दिन

अंबाला: पेपरलैस रजिस्ट्री की शुरुआत के पहले दिन लोगों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि कई लोगों को इस नई सुविधा के बारे में जानकारी नहीं थी। सोमवार की सुबह जैसे ही जिला की तहसीलें खुलीं, लोग अपने काम के लिए पहुंचे, लेकिन पेपरलैस रजिस्ट्री में उनकी रुचि कम रही। इसके अलावा, कर्मचारियों को भी इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी। जिले की नारायणगढ़ तहसील में केवल एक रजिस्ट्री हुई, जबकि आमतौर पर एक दिन में लगभग 200 रजिस्ट्री होती हैं। अंबाला सिटी और साहा की उप तहसील में एक आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए दिया गया, जिसे स्वीकृति मिली।


ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए आवेदन कैसे करें


ई रजिस्ट्रेशन के लिए e-registration.revenueharyana.gov.in पर जाकर अपनी लॉगइन आईडी बनानी होगी।


लॉगिन आईडी बनाने के लिए आवश्यक फॉर्मेट को भरकर रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।


दस्तावेज अपलोड करने के बाद, वे पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।


रजिस्ट्री क्लर्क द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद, उन्हें रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा।


रजिस्ट्रार सभी दस्तावेजों की सत्यापन के बाद आवेदक को रजिस्ट्री की स्वीकृति का संदेश भेजेगा।


इसके बाद आवेदक को स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा।


आवेदक गवाह के साथ तहसील में आएंगे, जहां उनकी फोटो ली जाएगी और अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी।


दस्तावेज में कमी होने पर दोबारा आवेदन

दस्तावेज में कमी होने पर दोबारा आवेदन


यदि आवेदक के दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है, तो सब रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके बाद आवेदक को कमी को दूर कर फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।


गवाह में बदलाव की अनुमति

गवाह में बदलाव की अनुमति


आवेदक फोटो वाले दिन गवाह को बदल सकता है, लेकिन दस्तावेज में कोई अन्य बदलाव नहीं किया जा सकता।


नायब तहसीलदार, नारायणगढ़, सुनील कुमार ने बताया कि पहले दिन पेपरलैस रजिस्ट्री के लिए बहुत कम लोग आए। नारायणगढ़ तहसील में केवल एक पेपरलैस रजिस्ट्री हुई है।


पांच दिन के भीतर रजिस्ट्री की प्रक्रिया

पांच दिन के भीतर रजिस्ट्री की प्रक्रिया


यदि आवेदक सीएससी या डीड राइटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले दस्तावेज रजिस्ट्री क्लर्क के पास जाएंगे। वहां दस्तावेजों की सत्यापन के बाद सब रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। यदि रिकॉर्ड सही है, तो सब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की स्वीकृति दी जाएगी।


आवेदक के मोबाइल पर तिथि का संदेश आएगा, जिसके बाद क्रेता, विक्रेता और गवाह तहसील में आएंगे। फोटो लेने के बाद अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी।