अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क में छूट से भारतीय छात्रों को मिली राहत
अमेरिका में भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने H-1B वीजा शुल्क में छूट की पुष्टि की है। यह स्पष्टीकरण भारतीय छात्रों को राहत प्रदान करता है, जो अमेरिका में H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। USCIS ने स्थिति परिवर्तन पर शुल्क लागू नहीं होने की जानकारी दी है, जिससे F-1 से H-1B में परिवर्तन करने वाले छात्रों को राहत मिलेगी। मौजूदा H-1B धारकों के लिए भी यह शुल्क लागू नहीं होगा। जानें इस निर्णय के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
Oct 21, 2025, 19:06 IST
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H-1B वीजा शुल्क पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण
अमेरिका में भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने सितंबर में राष्ट्रपति पद की घोषणा के माध्यम से शुरू किए गए विवादास्पद $100,000 H-1B वीजा शुल्क में छूट की पुष्टि की है। यह स्पष्टीकरण भारतीय छात्रों और तकनीकी पेशेवरों के लिए राहत का स्रोत है, जो अमेरिका में H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं।
प्रमुख छूट और राहत
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने H-1B शुल्क के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
1. स्थिति परिवर्तन पर शुल्क लागू नहीं: नियोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि $100,000 का शुल्क स्थिति परिवर्तन के मामलों पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब है कि वे व्यक्ति जो अमेरिका में बिना छोड़े एक वीजा श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित होते हैं, जैसे कि F-1 छात्र वीजा से H-1B कार्य वीजा में परिवर्तन, उन्हें यह शुल्क नहीं देना होगा। यह भारतीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, जो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बने हुए हैं।
2. मौजूदा H-1B धारकों के लिए छूट: यह शुल्क मौजूदा H-1B वीजा धारकों और पहले से स्वीकृत लाभार्थियों पर लागू नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के अमेरिका में आ-जा सकते हैं। पुनः प्रवेश, संशोधन, स्थिति विस्तार या स्थिति परिवर्तन के लिए 21 सितंबर, 2025 को या उसके बाद दायर की गई याचिकाओं पर भी यह शुल्क लागू नहीं होगा।
शुल्क कब लागू होगा?
$100,000 का शुल्क केवल उन नई H-1B याचिकाओं पर लागू होगा जो 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई हैं, और जो उन लाभार्थियों की ओर से दायर की गई हैं जो अमेरिका से बाहर हैं और जिनके पास वैध H-1B वीजा नहीं है। यह उन मामलों में भी लागू होता है जहां याचिका में अमेरिका में किसी विदेशी के लिए कांसुलर सूचना, प्रवेश बंदरगाह सूचना या उड़ान-पूर्व निरीक्षण का अनुरोध किया गया हो।
ध्यान दें कि यदि USCIS स्थिति परिवर्तन या विस्तार के लिए किसी आवेदन को अस्वीकार कर देता है और व्यक्ति को अयोग्य मानता है, तो नियोक्ताओं को यह शुल्क देना होगा।
शुल्क भुगतान प्रक्रिया और अपवाद
भुगतान का तरीका: शुल्क का भुगतान pay.gov के माध्यम से किया जाना चाहिए।
समय सीमा: H-1B आवेदन जमा करने से पहले शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। शुल्क के प्रमाण के बिना कोई भी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
दुर्लभ मामलों में माफी: गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम "असाधारण रूप से दुर्लभ परिस्थितियों" में अन्य छूट प्रदान करेंगी, जैसे कि जब कोई अमेरिकी कर्मचारी उस पद को भरने में सक्षम न हो, या अप्रवासी का रोजगार राष्ट्रीय हित में हो।
यह विवादास्पद घोषणा, जिसमें H-1B वीजा पर लगभग 89 लाख रुपये का शुल्क लगाया गया है, 19 सितंबर को जारी की गई थी, जिसने शुरू में नियोक्ताओं और आवेदकों के बीच भ्रम पैदा कर दिया था। यह स्पष्टीकरण यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस शुल्क को छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए गैरकानूनी और हानिकारक बताते हुए ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा दायर करने के बाद आया है।