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अमेरिका वीजा के लिए सोशल मीडिया जानकारी देना अनिवार्य

अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि वीजा आवेदन के दौरान पिछले पांच वर्षों के सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि यदि आवेदक यह जानकारी छुपाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसका वीजा अस्वीकृत किया जा सकता है। यह नियम सभी श्रेणियों के वीजा आवेदकों पर लागू होता है। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी, ताकि आप अपने वीजा आवेदन को सफल बना सकें।
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अमेरिका वीजा के लिए सोशल मीडिया जानकारी देना अनिवार्य

अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

यदि आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अब अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते समय पिछले पांच वर्षों के सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आवेदक यह जानकारी छुपाता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, तो उसका वीजा न केवल अस्वीकृत किया जा सकता है, बल्कि भविष्य में उस पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।


वीजा आवेदन में सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच

अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के माध्यम से बताया है कि वीजा के लिए DS-160 फॉर्म भरते समय आवेदकों को अपने पिछले पांच वर्षों के सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही, उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है। यह नियम सभी श्रेणियों के वीजा आवेदकों पर लागू होता है, विशेष रूप से F, M और J श्रेणी (छात्र और एक्सचेंज वीजा) में आवेदन करने वालों पर।


सोशल मीडिया अकाउंट को सार्वजनिक रखें

दूतावास ने विशेष रूप से कहा है कि वीजा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक रखना चाहिए। इससे अमेरिकी अधिकारियों को आवेदकों की पहचान और पात्रता की जांच करने में सहायता मिलेगी। इस निर्देश का उल्लंघन वीजा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।


सोशल मीडिया जानकारी का नियम 2019 से लागू

हालांकि कई लोग अब इस नियम से अवगत हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया आइडेंटिफायर का नियम वर्ष 2019 से लागू है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हाल ही में दूतावास ने दो डिजिटल पोस्टर जारी कर कहा, "हर अमेरिकी वीजा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है।"


अवैध प्रवासियों के खिलाफ अमेरिका की सख्ती

यह नया सख्त रुख ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। लॉस एंजेलिस में प्रवास कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। 24 जून को अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा था कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उन्हें जेल और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है।


वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं

19 जून को जारी एक और बयान में अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया कि अमेरिका का वीजा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक विशेषाधिकार है। इसका मतलब यह है कि वीजा मिलने के बाद भी अमेरिका आने वाले व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।


अवैध आव्रजन को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध

16 जून को अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी थी कि जो लोग अवैध या सामूहिक आव्रजन को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वीजा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका आने वाले लोग वैध और पारदर्शी तरीके से प्रवेश करें।


निष्कर्ष: पारदर्शिता और ईमानदारी आवश्यक

यदि आप अमेरिका का वीजा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद महत्वपूर्ण हैं। सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी देना अब केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि वीजा स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसलिए वीजा फॉर्म भरते समय पूरी जानकारी सावधानी से दें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक रखने का ध्यान रखें।