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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के शुल्क लगाने के अधिकार को सीमित किया

अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश देशों पर भारी शुल्क लगाने के अधिकार को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रंप को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, उनके संरक्षणवादी प्रयासों को फिलहाल बरकरार रखा गया है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि संसद ने राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का असीमित अधिकार देने का इरादा नहीं रखा। ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का संकल्प जताया है।
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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के शुल्क लगाने के अधिकार को सीमित किया

संघीय अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय

एक संघीय अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अधिकांश देशों पर भारी शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि, अदालत ने उनके संरक्षणवादी प्रयासों को फिलहाल बनाए रखा है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के चारों ओर एक दीवार बनाने का प्रयास करते हैं।


फैसले का विवरण

अमेरिकी फेडरल सर्किट अपीलीय अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि ट्रंप को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने और सभी देशों पर आयात कर लगाने की अनुमति नहीं है। इसने न्यूयॉर्क की एक विशेष संघीय व्यापार अदालत के निर्णय को बड़े पैमाने पर बरकरार रखा।


न्यायाधीशों की टिप्पणी

न्यायाधीशों ने अपने फैसले में उल्लेख किया, "ऐसा प्रतीत नहीं होता कि संसद ने राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का असीमित अधिकार देने का इरादा रखा है।" हालांकि, न्यायाधीशों ने विभिन्न देशों पर लगाए गए शुल्क को तुरंत रद्द नहीं किया और ट्रंप प्रशासन को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी।


ट्रंप का प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "यदि इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह निर्णय वास्तव में अमेरिका को बर्बाद कर देगा।" व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि ट्रंप ने कानूनी तरीके से कार्य किया है और "हम इस मामले में अंतिम जीत की उम्मीद करते हैं।"