Newzfatafatlogo

अमेरिकी दूतावास ने वीजा अवधि पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की

अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में वीजा की अवधि और अमेरिका में रहने की अनुमति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। यह जानकारी विशेष रूप से उन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है जो अमेरिका में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि किसी आगंतुक की रहने की अवधि वीजा की समाप्ति तिथि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसे सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, आई-94 फॉर्म और यात्रा नियमों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जानें इस नए नियम के बारे में और अधिक जानकारी।
 | 
अमेरिकी दूतावास ने वीजा अवधि पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की

वीजा की अवधि और अमेरिका में रहने की अनुमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आव्रजन नीतियों में सख्ती के बीच, भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। दूतावास ने एक पोस्ट में बताया कि अमेरिका में किसी विदेशी आगंतुक की रहने की अवधि उसके वीजा की समाप्ति तिथि पर निर्भर नहीं करती। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को अमेरिका में रहने की अनुमति सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि वीजा की समाप्ति तिथि से।


आई-94 फॉर्म और यात्रा की जानकारी

दूतावास ने दो महीने पहले भी इसी तरह का एक अनुस्मारक जारी किया था। अमेरिका आने वाले अधिकांश यात्रियों के लिए आवश्यक आई-94 फॉर्म में 'प्रवेश की अंतिम तिथि' की जानकारी होती है, जो दर्शाती है कि व्यक्ति कब तक अमेरिका में रह सकता है। यह तिथि वीजा की समाप्ति तिथि से मेल नहीं खा सकती है और इसे सीमा पर पहुंचने पर सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार, हवाई अड्डे या बंदरगाह पर आने वाले विदेशी आगंतुकों को इलेक्ट्रॉनिक आई-94 फॉर्म प्रदान किया जाएगा।


कनाडाई नागरिकों के लिए नियम

गृह सुरक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिकी नागरिकों, वापस लौटने वाले प्रवासी निवासियों, आप्रवासी वीजा धारकों और अधिकांश कनाडाई नागरिकों को आई-94 फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा प्रक्रिया और नियमों पर ध्यान देना ट्रंप की सख्त नीति का हिस्सा है, जिसे वे अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। हाल ही में, राष्ट्रपति ने आतंकवाद, वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने और भ्रष्टाचार के कारण 19 देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है।