अमेरिकी वीज़ा धारकों के लिए नई चेतावनियाँ: नियमों का पालन अनिवार्य
वीज़ा मिलने के बाद भी निगरानी जारी
अमेरिका में शिक्षा, रोजगार या बेहतर जीवन की खोज में हर साल लाखों भारतीय वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन अब, वीज़ा प्राप्त करने के बाद भी सख्त निगरानी से बचना मुश्किल होगा। हाल ही में, भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने वीज़ा धारकों और आवेदकों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और चेतावनियाँ जारी की हैं। ये चेतावनियाँ इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वीज़ा मिलने के बाद भी नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा वीज़ा रद्द किया जा सकता है और वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।अमेरिकी दूतावास ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि वीज़ा जारी होने का मतलब यह नहीं है कि नियमों की अनदेखी की जा सकती है। दूतावास ने कहा है कि वीज़ा धारकों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है। यदि किसी व्यक्ति पर यह साबित होता है कि उसने अमेरिकी कानूनों या इमिग्रेशन नीतियों का उल्लंघन किया है, तो उसका वीज़ा बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत अमेरिका छोड़ने का आदेश भी दिया जा सकता है।
19 जून को दूतावास ने यह भी बताया कि अमेरिकी वीज़ा कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक विशेषाधिकार है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार को वीज़ा धारक के आचरण और अनुपालन के आधार पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, तो उसका वीज़ा कभी भी रद्द किया जा सकता है।
26 जून को जारी की गई एक और सख्त गाइडलाइन के अनुसार, वीज़ा आवेदन करने वाले आवेदकों को अपने पिछले पांच वर्षों में उपयोग किए गए सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी आवेदन पत्र DS-160 में देना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस जानकारी को छिपाता है या अधूरी जानकारी देता है, तो उसका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही, भविष्य में भी वीज़ा प्राप्त करने की संभावना समाप्त हो सकती है।