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असम में आधार कार्ड पर नया नियम: 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए बंद

असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड बनाना बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इस निर्णय के पीछे अवैध प्रवासियों को रोकने का उद्देश्य बताया है। हालांकि, SC, ST और चाय बागान समुदाय को एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। जानें इस निर्णय के सभी पहलुओं के बारे में।
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असम में आधार कार्ड पर नया नियम: 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए बंद

असम में आधार कार्ड पर नया निर्णय

असम में आधार कार्ड पर नया नियम: 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए आधार कार्ड नहीं बनेगा, जानें कारण: गुवाहाटी | असम सरकार ने आधार कार्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड बनाना संभव नहीं होगा।


हालांकि, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान समुदाय के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने साझा की। आइए, इस निर्णय के पीछे के कारण और अन्य विवरणों पर नजर डालते हैं।


मुख्यमंत्री सरमा का महत्वपूर्ण बयान


कैबिनेट की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह कदम राज्य में आधार कार्ड की 'सैचुरेशन' को ध्यान में रखते हुए और अवैध प्रवासियों को इस दस्तावेज़ का लाभ उठाने से रोकने के लिए उठाया गया है।


सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार कार्ड का दुरुपयोग न हो और इसे केवल योग्य व्यक्तियों तक सीमित रखा जाए। यह निर्णय असम में अवैध प्रवास को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


इस निर्णय का कारण क्या है?


मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकने के लिए लिया गया है।


उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए आधार कार्ड बनाना बंद कर दिया जाएगा। यह कदम असम में आधार कार्ड की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि केवल योग्य लोग ही इसका लाभ उठा सकें।


नियम कब से लागू होगा?


मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। हालांकि, SC, ST और चाय बागान समुदाय को आधार कार्ड बनवाने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है।


यदि कोई व्यक्ति इसके बाद भी आधार कार्ड नहीं बनवा पाता है, तो उसे जिला उपायुक्त (DC) के पास आवेदन करना होगा। DC इस मामले में पुलिस अधीक्षक और विदेशी न्यायाधिकरण से सलाह लेंगे और फिर अनुमति देंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल विशेष मामलों में ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा।