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आधार कार्ड निष्क्रियकरण: सरकार का नया निर्णय

सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय किया जाएगा। UIDAI के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 65 लाख आधार कार्ड बंद किए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी। जानें कैसे आप अपने परिवार के सदस्य का आधार कार्ड बंद कर सकते हैं और इसके लिए क्या दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
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आधार कार्ड निष्क्रियकरण: सरकार का नया निर्णय

आधार कार्ड निष्क्रियकरण की नई नीति

सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। UIDAI के अनुसार, अब उन सभी आधार नंबरों को बंद किया जाएगा जो मृत व्यक्तियों से संबंधित हैं।


इससे पहले कई घटनाएं सामने आई थीं, जहां मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने एक नई नीति लागू की है।


अब, यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उनका आधार नंबर सक्रिय है, तो उसे निष्क्रिय करना आवश्यक होगा।


आधार कार्ड बंद होने के आंकड़े

UIDAI के आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 12 करोड़ 43 लाख आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं।


इनमें से लगभग 65 लाख आधार कार्ड अब तक सिस्टम से हटा दिए गए हैं।


सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि सभी मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड बंद किए जा सकें और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


आधार कार्ड बंद कराने की प्रक्रिया

यदि आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है और उनका आधार नंबर अभी भी सक्रिय है, तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके उसे निष्क्रिय कर सकते हैं:


1. नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं।


2. मृत्यु प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाएं।


3. UIDAI पोर्टल पर भी यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।


सरकार की यह नई नीति आधार कार्ड प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाएगी और गलत उपयोग पर नियंत्रण स्थापित करेगी।