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आधार कार्ड में UIDAI के नए बदलाव: जानें क्या है नया

UIDAI ने आधार कार्ड में तीन महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। अब आप घर बैठे नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे, जबकि बायोमेट्रिक जानकारी के लिए जन सेवा केंद्र जाना होगा। इसके अलावा, आधार अपडेट के लिए नए शुल्क और आधार-पैन लिंकिंग की अनिवार्यता भी लागू की गई है। जानें इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
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आधार कार्ड में UIDAI के नए बदलाव: जानें क्या है नया

UIDAI के तीन महत्वपूर्ण बदलाव


UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। अब आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर को घर बैठे बदला जा सकेगा। हालांकि, बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट करने के लिए जन सेवा केंद्र पर जाना आवश्यक होगा। आइए जानते हैं UIDAI ने किन नियमों में बदलाव किए हैं...


1. आधार कार्ड विवरण का ऑनलाइन अपडेट

अब आधार में नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को myaadhaar पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपडेट किया जा सकेगा। सरकारी डेटाबेस जैसे पैन और पासपोर्ट से वेरिफिकेशन के लिए आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फोटो बदलने के लिए जन सेवा केंद्र जाना पड़ेगा। यह सुविधा लाखों लोगों का समय बचाएगी।


2. आधार अपडेट के लिए शुल्क में बदलाव

UIDAI ने आधार अपडेट करने की फीस में भी बदलाव किया है। डेमोग्राफिक बदलाव के लिए 75 रुपए और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए 125 रुपए का शुल्क लगेगा। यदि दोनों बदलाव एक साथ किए जाते हैं, तो डेमोग्राफिक बदलाव मुफ्त होगा। इसके अलावा, दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगी, उसके बाद शुल्क लिया जाएगा। 5 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट भी मुफ्त रहेगा।


3. आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य

अब आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यदि 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। नए पैन के लिए आधार से ऑथेंटिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। UIDAI ने चेतावनी दी है कि यदि आधार और पैन लिंक नहीं किया गया, तो जुर्माना लगाया जाएगा।


बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त रहेगा और ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करना 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगा। UIDAI का उद्देश्य कम खर्च में अधिक सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आसानी हो।


जुर्माने से बचने के लिए डेडलाइन का ध्यान रखें

किसी भी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक आधार और पैन को लिंक कराना न भूलें। यदि 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं हुआ, तो आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा।